स्थानीय पत्रिका अखबार के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को मानहानि के मामले में छत्तीसगढ़ की रायपुर कोर्ट ने छह-छह महीने की सजा सुनाई है। अखबार पर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन नौकरशाह अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी खबर छापने का आरोप है। इस खबर में अमन सिंह पर पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने और पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई अन्य आरोप लगाए गए थे। इस मामले में अमन सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया जाता है कि जस्टिस विनय प्रधान की कोर्ट ने दोनों को 6-6 महीने की सजा के अलावा 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, ये पूरा मामला 30 अक्टूबर 2013 का है। उस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से मीडिया को इस बारे में खबर की गयी थी, जिस पर अखबार ने खबर छापी थी। अब इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया जायेगा, अगर इस दौरान ऊपरी अदालत में अपील करने पर इस फैसले पर रोक लगा दी जाती है, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।