मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ वर्ष 2023 की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी लेकिन कृषकों की सुविधा को देखते हुए फसलों का बीमा कराने की तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। ऋणी तथा अऋणी कृषक संबंधित बेंकों में इस अवधि में अपनी फसल का बीमा कराकर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेन्टर या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, बाजरा, अरहर जौ, मूंगफली, मूंग एवं उडद फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय-पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा-खतोनी, बोवनी प्रमाण पत्र पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
कृषि विभाग ने समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि 16 अगस्त तक अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेने हेतु अधिसूचित फसल सोयाबीन, मक्क, बाजरा, अरहर, मूंगफली, जौ, मूंग एवं उड़द के लिये कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होगी।