टीवी चैनल्स के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में टीवी चैनल्स को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण न करने के लिए कहा गया है।इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने टीवी चैनल्स को केबल टेलिविजन नेटवर्क्स अधिनियम 1994 के तहत नियमों का पालन करने की सलाह दी है।
अपने एडवाइजरी में मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ‘यह संज्ञान में आया है कि कुछ टीवी चैनल्स इस तरह के कार्यक्रमों/विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। यह प्रोग्राम कोड के नियम 6(1)(j) और एडवर्टाइजिंग कोड के नियम 7(5) का उल्लंघन है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट वाले कार्यक्रमों का प्रसारण न किया जाए। पूर्व में 13 मई 2010 और सात जून 2013 को भी मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं।’