प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़ा पूर्व सांसद

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बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को जनता दल (सेकुलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया। यह फैसला कर्नाटक के हासन जिले में उनके खिलाफ दर्ज चार बलात्कार मामलों में से पहला है। 34 वर्षीय रेवन्ना को अपनी पारिवारिक फार्महाउस पर एक पूर्व घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया। सजा की अवधि का ऐलान 2 अगस्त को होगा।

मामला पिछले साल मई में तब सुर्खियों में आया जब रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर रिकॉर्ड किए गए यौन उत्पीड़न के वीडियो सार्वजनिक हुए। पीड़िता ने 8 मई 2024 को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया और वीडियो बनाया। कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 1,632 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 113 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल थे। एक साड़ी, जिस पर स्पर्म के निशान मिले, को निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया गया।

रेवन्ना को 31 मई 2024 को जर्मनी से लौटने पर गिरफ्तार किया गया था, जहां वह वीडियो लीक होने के बाद भाग गए थे। ट्रायल 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और सात महीनों में पूरा हुआ। कोर्ट ने 23 गवाहों की गवाही, वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की। फैसला सुनाए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़े।

रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन से जेडी(एस) उम्मीदवार रहे रेवन्ना चुनाव हार गए थे। अन्य तीन मामलों की जांच और सुनवाई अभी जारी है। यह मामला कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा सकता है।

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