कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और इस बारे में सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहन सकता है।
मामला उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स से शुरू हुआ था। इस कॉलेज की छह छात्राओं को हिजाब में कक्षाओं में आने की मंजूरी नहीं दी गई थी। इसे लेकर दिसंबर 2021 में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जो पूरे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में फैल गए थे। बाद में यह देश के हिस्सों में भी फैल गया।
यही नहीं, मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा था। आखिरकार फैसला हुआ कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने पर रोक रहेगी। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर ही कक्षा में आने की अनुमति होगी। छात्राएँ हिजाब में स्कूल आ सकती थीं, लेकिन कक्षा में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने हिजाब को उतारना होगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और आदेश को सही ठहराया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था।