अक्षय शर्मा
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की उस याचिका को कल लिस्ट करने पर सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज कथित रोड-रेज मामले की FIR को चुनौती दी है। यह मामला CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया गया।
हालांकि, याचिका में मौजूद तकनीकी खामियों (डिफेक्ट्स) को दूर करने की शर्त पर मामले को कल सूचीबद्ध किया जाएगा।
अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR झूठे आरोपों पर आधारित है और उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता एवं रिपोर्टिंग के कारण उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज की गई है। उपाध्याय ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित तौर पर दान के प्रबंधन में अनियमितताओं को लेकर रिपोर्टिंग की थी।



